home page

25 अगस्त तक बस खरीदने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 5 लाख रुपए का अनुदान

Bihar Sarkar Scheme : अगर आप भी बस खरीदने का प्लान बना रहे है। तो आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। राज्य सरकार द्वारा बस खरीदने पर ₹500000 तक सब्सिडी दी जा रही है।

 | 
25 अगस्त तक बस खरीदने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही 5 लाख रुपए का अनुदान

Mukhyamantri Prakhand Parivahan : अगर आप भी बस खरीदने का प्लान बना रहे है। तो आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। राज्य सरकार द्वारा बस खरीदने पर ₹500000 तक सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत दूसरे चरण की शुरुआत की जा चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसान परिवहन सेवा देना है। इस योजना के तहत जिले के हर प्रखंड में सात-सात  बस खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदन के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। 

बिहार के गया जिले में 24 प्रखंड है और सदर प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंड में सात लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति से दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से दो, एक पिछड़ा वर्ग से और एक अल्पसंख्यक वर्ग से और एक सामान्य वर्ग से चुना जाएगा। योजना का लाभ केवल 18 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। इनमें जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को शामिल किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त रखी गई है। 

ऐसे करें आवेदन 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://appsonline.bih.nic.in/MMGPY/NewRegistrationUser.aspx पर किया जा सकता है। विभाग के परिवहन पदाधिकारी द्वारा कोटिवार आवेदन प्राप्त करने के बाद सूची तैयार की जाएगी और संबंधित कागजात को जांचा जाएगा। इसके बाद 7 दिनों के अंदर बैंक खाते में अनुदान की राशि मिल जाएगी। 

28 अगस्त को अंतिम तारीख 

डीटीओ राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी कोटिवार आवेदकों के आधार पर सूची को तैयार किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। लाभुकों की चयन सूची पर 2 से 4 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। डीएम की अध्यक्षता में आपत्ति का निपटारा किया जाएगा और निपटारा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची को जारी किया जाएगा। इसी आधार पर लाभुकों को बस की खरीद के लिए वर्क आर्डर जारी किया जाएगा और अनुदान राशि को सीधा बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

Latest News

Featured

You May Like