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Gold Limit : घर में रखा अगर इतना सोना तो टैक्स विभाग करेगा जब्त, जानें लिमिट

सरकार ने घर में अधिक सोने की सीमा निर्धारित की है। ऐसे में घर में अधिक सोना मिलने पर आयकर विभाग जब्त कर लेगा। यहाँ महिलाएं घर में कितना गोल्ड ज्वैलरी रख सकती हैं: 

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Gold Limit: If you keep this much gold in the house then the tax department will confiscate it, know the limit

Saral Kisan News : यहाँ आप घर में कितना सोना या सोना ज्वैलरी रख सकते हैं। इसका पूरा खाका आयकर विभाग से लिया गया है। टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर में रखे सोने को न जब्त करना चाहता है तो आपको उसकी सीमा जाननी चाहिए। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि महिलाओं को घर में कितनी गोल्ड ज्वैलरी रखने की अनुमति है, तो यह जानकारी आपके लिए है।

गोल्ड कंट्रोल अधिनियम, 1968?

1968 में भारत का पहला गोल्ड कंट्रोल कानून लागू हुआ। इसके तहत लोगों को एक निश्चित सीमा से अधिक सोना नहीं था। हालाँकि, यह अधिनियम जून 1990 में समाप्त हो गया। उसके बाद सरकार ने सोना रखने की सीमा के बारे में कोई कानून नहीं बनाया। कोई कानूनी सीमा नहीं है कि एक महिला या व्यक्ति कितना सो सकती है।

CBDT क्या कहता है?

1994 में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने सोने को लेकर कुछ नियम बनाए थे। टैक्स अधिकारी 500 ग्राम से अधिक की गोल्ड ज्वैलरी नहीं जब्त करेंगे।

किसी अविवाहित महिला से 250 ग्राम से अधिक की गोल्ड ज्वैलरी जब्त नहीं की जाएगी। 100 ग्राम से अधिक गोल्ड ज्वेलरी किसी भी विवाहित या अविवाहित व्यक्ति से नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन इससे अधिक सोना बिना इनकम सोर्स के पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है।

टैक्स कानून

यदि आपको विरासत में या गिफ्ट में सोना मिला है, तो उसका कागज दिखाना चाहिए। टैक्स रिटर्न में भी इसका उल्लेख करना चाहिए। आपको सोना उपहार देने वाले व्यक्ति से मिली रसीद को कागज पर दिखा सकते हैं।

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