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राजस्थान रोडवेज बेड़े में शामिल हुई पांच नई बीएस-6 बसें, यात्रियों को मिलेगी अनेको सुविधा

Rajasthan Roadways New Buses :उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को रोडवेज मुख्यालय से 5 नई बीएस-6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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राजस्थान रोडवेज बेड़े में शामिल हुई पांच नई बीएस-6 बसें, यात्रियों को मिलेगी अनेको सुविधा

Rajasthan Roadways New Buses : उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को रोडवेज मुख्यालय से 5 नई बीएस-6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बजट घोषणा में 1650 कार्मिकों की भर्ती और 1300 नई बसें शामिल करने की घोषणा की गई थी। कार्यक्रम में बैरवा ने बताया कि बेड़े में शामिल बसें नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण मानक वाली बीएस-6 श्रेणी की हैं, जिनकी बस बॉडी  निर्माण कार्य नवीनतम बस बॉडी कोड एआईएस-052 के अनुसार किया गया है। सभी वाहन वीटीएस (व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम) और महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक पंक्ति में मोबाइल चार्जर सर्किट लगाए गए हैं।  

इस अवसर पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रोडवेज की चेयरमैन श्रेया गुहा, परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा, रोडवेज की कार्यकारी निदेशक (यातायात) डॉ. ज्योति चौहान, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अनीता मीना, कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक) रवि सोनी सहित निगम के अधिकारी मौजूद थे।

समाधान पोर्टल लांच, कोई समस्या हो तो दर्ज करा सकते हैं शिकायत

उपमुख्यमंत्री ने यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए निगम की आईटी शाखा द्वारा तैयार समाधान पोर्टल का लोकार्पण किया। विभागीय वेबसाइट https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से टिकट धारक कार्यालय आए बिना शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

इस तरह की समस्या का समाधान हो सकेगा

निर्धारित बस स्टोपेज पर बस को ना रोकना।

बस को बायपास से ले जाना।

बस एवं बस स्टैण्ड पर उचित साफ-सफाई ना होना।

बुकिंग क्लर्क द्वारा यात्री को सही सूचना उपलब्ध नहीं कराना।

आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड से रियायत नहीं देना।

चालक/परिचालक द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं करना।

परिचालक द्वारा टिकिट नहीं देना।

ऑनलाईन भुगतान के पश्चात टिकिट जारी नहीं होना।

टिकिट रिफण्ड राशि की जानकारी करना।

आगार द्वारा बिना सूचना के बस निरस्त कर देना।

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