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खेती के दौरान हादसे का शिकार होने पर अब उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा मुआवजा,जाने इस योजना के फायदे और आवेदन प्रक्रिया

यूपी की राज्य सरकार की सीएम कृषक दुर्घटना योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है
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Now farmers of Uttar Pradesh will get compensation if they become victims of an accident during farming, know the benefits of this scheme and the application process.

Saral Kisan- यूपी की राज्य सरकार की सीएम कृषक दुर्घटना योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इस योजना के तहत अगर किसान किसी दुर्घटना में घायल होता है या अपने हाथ-पैर खो देता है, तो उसे आर्थिक सहायता मिलती है। निम्नलिखित पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है:

पात्रता:

  1. आवेदक यूपी का निवासी होना चाहिए।
  2. किसान के साथ हुए हादसे की जानकारी को 45 दिनों के अंदर जिला कलेक्ट्रेट के पास आवेदन पत्र के तौर पर देना होगा।

आर्थिक सहायता:

  1. हादसे में अगर किसान की मौत या हाथ-पैर खो देता है, तो उसे पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
  2. उसके इलाज के लिए ढाई लाख रुपये मिलेंगे।
  3. अगर हादसे के कारण किसान की विकंलागता 35 फीसदी से अधिक और 50 फीसदी से कम है, तो 1 से 2 लाख रुपये मिलेंगे।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वहां रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, जिसे भरकर आवेदन कर सकते हैं।
  3. आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी सहायता से लॉगिन कर सकते हैं।
  4. फिर आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को भरकर सबमिट करना होगा।

इस योजना के माध्यम से, यूपी की किसानों को हादसे के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें मुश्किल समय में सहायता मिल सके।

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