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Divorce Law : शादी के कितने समय बाद लिया जा सकता है तलाक, चलिए जानते है कानून

शादी के बाद दो लोगों के रिश्ते में समस्याएं आती हैं और अलग होना ही एकमात्र विकल्प रहता है, तो वे तलाक का सहारा लेते हैं। जब कपल लंबे समय तक साथ रहते हैं
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Divorce Law: How long after marriage can divorce be taken, let's know the law

Saral Kisan : जब शादी के बाद दो लोगों के रिश्ते में समस्याएं आती हैं और अलग होना ही एकमात्र विकल्प रहता है, तो वे तलाक का सहारा लेते हैं। जब कपल लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो अक्सर वे अलग होना चाहते हैं। हालाँकि, कई बार कपल्स शादी के कुछ वक्त बाद ही अलग होने की मांग करने लगते हैं।

विवाहित जोड़े कभी-कभी दो या तीन महीने भी साथ नहीं रह पाते हैं. हालांकि, शादी के बाद तलाक लेने का एक समय सीमा है, जिसके बाद ही कोई व्यक्ति तलाक ले सकता है। ऐसे में सवाल है कि कानूनी तलाक के जरिए अलग होने के लिए आखिर कितने समय लगेगा? 

दरअसल, बहुत से लोग इस सीमा को एक वर्ष बताते हैं, जिससे पता चलता है कि शादी के बाद एक वर्ष तक तलाक नहीं लिया जा सकता है। तो भारत में तलाक के संबंध में क्या नियम हैं?

कब तलाक मिल सकता है?

दरअसल, तलाक के दो रूप हैं। जब एक पति और पत्नी एक साथ रहना नहीं चाहते, तो यह तलाक कहलाता है। इसके अलावा, ऐसे मामले हैं जब पति-पत्नी में से एक तलाक की मांग करता है। ऐसे में, दोनों परिस्थितियों में तलाक के नियम अलग हैं। 

दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रेम जोशी ने बताया कि कंटेस्टेड डाइवोर्स (एक तरफा तलाक) शादी के एक दिन बाद भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ कोई समय सीमा नहीं है, और कपल में से कोई भी व्यक्ति चाहे जब फाइल कर सकता है। 

वहीं, म्यूचुअल तलाक के लिए समय सीमा है। यानी जब पति और पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो शादी का एक साल होना चाहिए। एक वर्ष तक साथ रहने के बाद म्युचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। इसके बाद भी न्यायालय ने छह महीने का समय सुलह के लिए दिया है। एक बार छह महीने का समय मिलने पर, सेक्शन 13बी में फिर से समय दिया जाता है। 

हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में इस दौरान बिना समय दिए तलाक भी मिल सकता है। ये न्यायालय पर निर्भर करता है. वे कपल की स्थिति को देखने के बाद तलाक की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोर्ट अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकता है। 

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