Digital Payment : गलत जगह ट्रांसफर हुआ अगर पैसा तो चुटकियों में मिलेगा वापिस, बस करें यह काम
Saral Kisan : अक्सर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय बैंक अकाउंट नंबर गलत लिख देते हैं। इससे आपके सारे पैसे गलत खाते में भेजे जाते हैं। Internet का उपयोग बढ़ने से बैंकिंग से जुड़े मुद्दे भी बढ़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति इस तरह की गलती कर सकता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हम यूपीआई और नेट बैंकिंग करते समय अगर पैसे गलत अकाउंट में चले जाएं तो क्या करना चाहिए। 48 घंटे में रिफंड कैसे प्राप्त करें?
गलत ऑनलाइन भुगतान होने पर ये करें
गलत ऑनलाइन भुगतान होने पर घर बैठे एक नंबर पर फोन करें, फिर संबंधित बैंक में जाकर फार्म भरें। ध्यान दें कि गलत भुगतान के 3 दिन के अंदर शिकायत करनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार, अगर पैसे गलत अकाउंट में चले गए हैं तो 48 घंटे के भीतर रिफंड लेने का आसान तरीका यह है।
शिकायत के लिए इस नंबर पर कॉल करें
जब भी आप नेट बैंकिंग या यूपीआई से गलत अकाउंट नंबर पर पेमेंट करते हैं, तो सबसे पहले 18001201740 पर मामले की शिकायत करें। इसके बाद, संबंधित बैंक में जाकर फार्म भरकर इसके विवरण दें। bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत करें अगर आपका बैंक आपकी मदद नहीं करता है।
RBI की दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर ऑनलाइन भुगतान के दौरान गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, तो बैंक को 48 घंटे के भीतर ग्राहक की शिकायत पर विचार करना चाहिए। नेट बैंकिंग या यूपीआई से भुगतान करने के बाद फोन पर आने वाले मैसेज को नहीं भेजें। इस मैसेज में PPBL नंबर है, इसलिए इसकी शिकायत करने में समय लगेगा।
ऑनलाइन छोटी-बड़ी खरीददारी करते समय सावधानी बरतें और भुगतान करते समय हर विवरण को फिर से देखें।