Delhi NCR की परिवहन सेवाओं हुआ यह बदलाव, 1 तारीख से होगा सिर्फ इन बसों का संचालन
New Transport Rules to control Air pollution in Delhi-NCR :1 नवंबर 2023 से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नए परिवहन नियम लागू किए जाएंगे. इन नियमों के तहत केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल बसें चल सकेंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
Delhi-NCR - दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का लगातार बढ़ना सरकार को चिंतित करता है। सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस VI-अनुपालक डीजल बसों को चलाया जाएगा। यह आदेश दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ शहरों पर लागू हो सकता है।
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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने कहा कि 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस VI-अनुपालक डीजल बसों को दिल्ली और हरियाणा के शहर और कस्बों में चलाना होगा। पीटीआई ने बताया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इनके शहर भी बदल सकते हैं। कहा जा रहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) का यह कदम क्षेत्र में डीजल से चलने वाली बसों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने में बड़ा बदलाव ला सकता है. प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य के तहत केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में घोषणा की थी कि भारत में बेचे जाने वाले सभी वाहनों को भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा.
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भारत स्टेज उत्सर्जन मानक (Bharat Stage emission standards) कार्बन मोनोऑक्साइड और वायु फैलाने वाले उपकरणों की मात्रा पर कानूनी सीमा निर्धारित करते हैं. ये मानक उत्सर्जन नियंत्रण, ईंधन दक्षता और इंजन डिजाइन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं. वाहन निर्माता इन नए मानदंडों को पूरा करने वाले वाहन बाजार में ला रहे हैं. वहीं, तेल कंपनियां बीएस-VI मानकों का पालन करने वाले फ्यूल की आपूर्ति कर रही हैं.