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Daughter's property right : पिता की बनाई संपत्ति पर बेटी का कितना अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला

जैसा कि आप जानते हैं, बेटा अपने पिता की पूरी संपत्ति का हकदार होता है. लेकिन पिता की खुद की बनाई संपत्ति में बेटी के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसकी पूरी जानकारी आप इस खबर में जानेंगे।
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Daughter's property right: How much right does the daughter have on the property made by her father, the Supreme Court gave this decision

Daughter's property right : सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विरासत पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिना वसीयत के मरने वाले पिता की स्व-अर्जित संपत्ति (पिता की स्व-अर्जित संपत्ति) बेटियों को विरासत में मिलेगी।  बेटियों को मृतक पिता के भाइयों के बेटे और बेटियों पर वरीयता मिलेगी। यदि एक हिंदू महिला बिना वसीयत छोड़े मर जाती है, तो उसके पिता या माता की संपत्ति उसके पिता के वारिसों के पास जाएगी। पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति पति के वारिसों के पास जाएगी।  हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं के संपत्ति अधिकारों पर यह निर्णय लागू होता है।  

यह निर्णय जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने दिया है। दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के एक परिवार की बेटियों के बंटवारे के मुकदमे को खारिज करने वाले फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला दिया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अदालत ने इस निर्णय में स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों में पूरी तरह से समानता देना है। महिला अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता दी गई है, जो एक सीमित संपत्ति के विचार को समाप्त करता है।

अदालत ने कहा कि कानून ने हिंदुओं के उत्तराधिकार के कानून में बदलाव किया और महिलाओं की संपत्ति के संबंध मेंअधिकार दिए, जो तब तक नहीं थे. येअधिनियम विरासत की एकसमान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है और यह मिताक्षरा और दयाभाग स्कूल द्वारा शासित व्यक्तियों पर भी और मुरुमक्कट्टयम, अलियासंतन और नंबूदरी कानूनों द्वारा पूर्व में शासित लोगों पर भी भी लागू होता है.

यह अधिनियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो किसी भी रूप में धर्म से हिंदू है, जिसमें वीरशैव( लिंगायत) या ब्रह्मो प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं और यहां तक ​​कि बौद्ध, जैन या सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होता है.   

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अरुणाचल गौंडर के कानूनी वारिसों की अपील पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसलों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि दुर्भाग्य से, किसी भी अदालत ने तय कानूनों व्यवस्था को नजरअंदाज किया. मौजूदा मामले में अदालत ने पाया कि विचाराधीन संपत्ति निश्चित रूप से मारप्पा गौंडर की स्व-अर्जित संपत्ति थी. याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या स्वर्गीय गौंडर की एकमात्र जीवित पुत्री कुपेयी अम्मल, संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी और संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या एकमात्र बेटी अपने पिता की अलग-अलग संपत्ति की उत्तराधिकारी है (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमन से पहले).  एक अन्य प्रश्न था कि ऐसी बेटी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संबंध में था ( जिसकी मृत्यू 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद हुई थी)

पहले प्रश्न के संबंध में, शीर्ष अदालत ने प्रथागत हिंदू कानून और न्यायिक घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा कि एक विधवा या बेटी का स्व-अर्जित संपत्ति या एक हिंदू पुरुष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार न केवल पुराने प्रथागत हिंदू कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है.  

वहीं अन्य मुद्दे पर पीठ ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 और 15 का हवाला दिया. पीठ ने कहा है कि यदि एक हिंदू महिला बिना किसी संतानविहीन मर जाती है, तो उसके पिता या माता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के वारिसों के पास जाएगी, जबकि उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति पति के वारिस के पास चली जाएगी

दरअसल इस प्रावधान को लाने के पीछे विधायिका का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरासत से संपत्ति प्राप्त करने वाली एक हिन्दू महिला संतानविही मर जाती है तो संपत्ति स्रोत को वापस चली जाती है. वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि कुपायी अम्मल की मृत्यु के बाद 1967 में सूट संपत्तियों का उत्तराधिकार खोला गया. इसलिए 1956 का अधिनियम लागू होगा और इस तरह रामासामी गौंडर की बेटी भी अपने पिता की प्रथम श्रेणी वारिस होने के नाते वारिस होंगी और विभाजन सूट संपत्तियों में पांचवें हिस्से की हकदार होंगी.

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