Construction rules near highway : हाईवे के पास घर बनाने के है कई नियम, वरना आ जाएगी बुलडोजर की नोबत
Construction rules near highway : जब किसी की जमीन से हाईवे गुजरता है, तो निश्चित रूप से उस जमीन की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब जमीन महंगी होती है, तो लोग हाईवे के पास अपने घर, मकान, दुकान आदि बनाने का विचार करते हैं। हाईवे पर दुकानें रोजगार का एक अच्छा साधन हो सकती हैं। लेकिन, हाईवे के पास निर्माण करने से पहले इसके नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। अगर जानकारी नहीं है, तो आपके निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है।

Saral Kisan, Construction rules near highway : घर बनाना एक महंगा कार्य होता है। इसमें व्यक्ति की पूरी जीवन की पूंजी लग जाती है। पैसे के साथ-साथ मकान को तैयार होने में भी समय लगता है। मिनटों में मकान तैयार नहीं होते, लेकिन इसे ध्वस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता।
इसलिए, यदि कोई हाईवे के पास (NHAI के निर्माण नियम) घर, मकान या बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो पहले नियमों को जान लेना चाहिए। इस महंगी जमीन पर महंगा निर्माण करने के बाद आपको इससे हाथ धोना पड़ सकता है। आपकी मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी।
आपका निर्माण ढहा दिया जाएगा
लोग हमेशा उच्च मूल्य वाली जगहों पर निर्माण करना पसंद करते हैं। हाईवे के पास (हाईवे के लिए निर्माण नियम) निश्चित रूप से संपत्ति की अच्छी कीमत होती है।
लेकिन अगर आप कुछ नियम नहीं जानते हैं, तो आपकी संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपके निर्माण को ढहा दिया जाएगा। इसलिए, निर्माण के लिए सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
अधिकारियों के पास निर्माण ढहाने का अधिकार
कई बार लोग अपनी जमीन पर या जमीन खरीदकर हाईवे के पास निर्माण कर लेते हैं। लेकिन, यह करना सही नहीं है। यदि आपका निर्माण हाईवे के बहुत करीब है, तो संबंधित विभाग का पीला पंजा कभी भी चल सकता है। आपके मकान को ढहा दिया जाएगा और आपका पैसा तुरंत मिट्टी में मिल जाएगा।
निर्माण कितनी दूरी पर किया जा सकता है
हाईवे के किनारे निर्माण (हाईवे के पास निर्माण नियम) के लिए नियम बनाए गए हैं। भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार, किसी भी कृषि भूमि या अन्य खुली भूमि में राष्ट्रीय या प्रांतीय हाईवे की मध्यरेखा से 75 फीट की दूरी पर ही निर्माण किया जा सकता है। इस दूरी को शहरों में कम किया गया है।
यह शहरों में घटकर 60 फीट रह जाती है। नियम कहते हैं कि किसी भी हाईवे की मध्यरेखा से 40 मीटर की दूरी के भीतर बना मकान अवैध होगा। इसे गिराया जा सकता है। यदि किसी को 40 से 75 मीटर के क्षेत्र में कुछ बनाना है, तो उसे संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
हाईवे से दूरी इसलिए आवश्यक है
हाईवे के किनारे निर्माण (हाईवे के पास निर्माण के कारण) के लिए नियम बनाए गए हैं। ये नियम निर्माण करने वालों के हित में बनाए गए हैं। यदि हाईवे के बहुत करीब निर्माण किया जाता है, तो इससे वायु प्रदूषण का खतरा हो सकता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण, गोपनीयता और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है।