बिहार में तेज गति होने पर कटेगा चालान, वाहनों की स्पीड अब होगी रडार पर
Bihar News : बिहार में अब सड़कों पर निर्धारित गति सीमा से अधिक होने पर जुर्माना लगेगा। बाइक, टेंपो, कार व अन्य वाहन 80 किमी प्रति घंटे से अधिक तथा भारी वाहन 100 किमी प्रति घंटे से अधिक तेज चलाना दंडनीय अपराध है।
Bihar Patrolling On NH : अब सड़कों पर निर्धारित गति सीमा से अधिक होने पर जुर्माना लगेगा। बाइक, टेंपो, कार व अन्य वाहन 80 किमी प्रति घंटे से अधिक तथा भारी वाहन 100 किमी प्रति घंटे से अधिक तेज चलाना दंडनीय अपराध है। वाहनों की स्पीड पर रडार से नजर रखी जाएगी। पुलिस नहीं रोकेगी। नहीं टोकेगी। सीधे घर चालान भेजेगी। बानी को जुर्माना भरना होगा। बिहार पुलिस, परिवहन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और यातायात विभाग के बीच इस पर सहमति बन गई है। अगले सप्ताह से पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन 922, आरा-मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग 319 और आरा-बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर अन्य जगहों पर भी यह नियम लागू हो जाएगा।
ट्रायल शुरू हुआ
इस पर ट्रायल शुरू हो गया है। अगले सप्ताह से यह नियम पटना-आरा-बक्सर नेशनल हाइवे फोरलेन 922, आरा-मोहनिया नेशनल हाइवे 319 और आरा-बक्सर नेशनल हाइवे 84 पर भी लागू हो जाएगा। बाद में इसे स्टेट हाइवे, पीडब्ल्यूडी- और अन्य सड़कों पर भी लागू किया जाएगा। फिलहाल यह नियम पटना, भोजपुर, बक्सर, छपरा, रोहतास, कैमूर, अरवल समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों के बीच चलने वाले वाहनों की स्पीड को नियंत्रित करेगा। बता दे की सड़क जंक्शन और टर्निंग प्वाइंट पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
रडार सिस्टम पकड़ लेगा
पटना-बक्सर फोरलेन पर पांच इंटरसेप्टर प्वाइंट हैं पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग 922 निर्माण एजेंसी पिनसी के प्लानिंग मैनेजर विवेक कुमार सिंह ने बताया कि कोइलवर से बक्सर तक पांच इंटरसेप्टर प्वाइंट बनाए जाएंगे। कुल्हरिया टोल प्लाजा, कायमनगर, बामपाली का चयन किया गया है। बामपाली में इंटरसेप्टर लगाया गया है। कुल्हरिया टोल प्लाजा पर पहले से ही कैमरे लगे हैं। इसे इंटरसेप्टर वाहन के रडार से जोड़ा जाएगा।
वाहनों की स्पीड को इंटरसेप्ट किया जाएगा
बामपाली के पास इंटरसेप्टर वाहन और रडार कैमरे आरा के ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि रडार सिस्टम के जरिए वाहनों की स्पीड को इंटरसेप्ट किया जाएगा। कैमरे और रडार सिस्टम वाले डिवाइस से लैस इंटरसेप्टर वाहन विभिन्न प्वाइंट पर परिवहन विभाग और पुलिस के साथ तैनात रहेंगे। इसके जरिए वाहनों की स्पीड, वाहन मालिक का नाम-पता, मोबाइल फोन नंबर समेत अन्य डिटेल हासिल की जाएगी। बीच सड़क पर तेज वाहन चलाने पर भी जुर्माना से बचना मुश्किल
चेकिंग प्वाइंट पर धीमी गति से वाहन चलाने और बीच रास्ते में तेज वाहन चलाने वाले भी नहीं बच पाएंगे। क्योंकि रडार और कैमरे से लैस इंटरसेप्टर वाहन की गति के साथ ही एक प्वाइंट से दूसरे प्वाइंट तक पहुंचने में लगने वाले समय का पूरा रिकॉर्ड रखेगा। दो-तीन चेकिंग प्वाइंट के बीच तय की गई दूरी का मिलान किया जाएगा। गति सीमा से अधिक वाहन चलाने पर जुर्माना लगेगा।
कैमरा रेंज 700 मीटर की दूरी तक
इंटरसेप्टर वाहन के रडार सिस्टम के कैमरा डिवाइस में दो लेंस लगे हैं। यह 200 से 700 मीटर की दूरी से वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर गति पकड़ लेगा। इसे जिला परिवहन कार्यालय से भी जोड़ा जाएगा।
स्पीड नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन पर क्या कार्रवाई होगी
रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान और जुर्माने से संबंधित मैसेज अलर्ट भेजा जाएगा। बामपाली के इंटरसेप्टर वाहन से एक दिन में चालान कटने का मैसेज और कुल्हरिया टोल प्लाजा से चालान कटने का मैसेज अलर्ट चार दिन बाद वाहन मालिक को भेजा जाएगा। जुर्माने की राशि 2000 रुपये होगी।