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ITR भरने वालों के लिए बड़ा अपडेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यह खास सुविधा

विभाग ने ट्विटर पर बताया कि अन्य आयकर रिटर्न और फॉर्म जल्द शुरू होंगे। ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिये ऑनलाइन आईटीआर-1 और 4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है, विभाग ने ट्वीट किया।
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Saral Kisan - Income Tax Department ने वित्त वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न (ITR)-1 और 4 को व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिए ऑनलाइन भरने की सुविधा शुरू कर दी है। विभाग ने ट्विटर पर बताया कि अन्य आयकर रिटर्न और फॉर्म जल्द शुरू होंगे। ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिये ऑनलाइन आईटीआर-1 और 4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गई है, विभाग ने ट्वीट किया।

खातों की जांच की आवश्यकता नहीं

जिन लोगों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खातों का ऑडिट नहीं करना है, उनके मामले में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ITR-1 सैलरीड क् लॉस और सीनियर सिटीजन भी भरते हैं। वहीं आईटआर-2 पेशेवर और कंपनियां भरते हैं। यह उन इकाइयों के लिए है, जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और उनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम नहीं है।

ऑफलाइन ITR-2 फॉर्म डाउनलोड करें

IRS ने पिछले कुछ दिनों पहले ITR-2 ऑफलाइन फॉर्म जारी किया था। ITR फॉर्म में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आपको वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट का विवरण देना होगा। यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आईटीआर फॉर्म भरते हैं तो इसे सत्यापित करना आवश्यक है। यदि आईटीआर को सत्यापित नहीं किया जाता, तो आयकर विभाग प्रोसेस नहीं करेगा।

ITR-2 भर सकते हैं?

यदि आपकी सालाना आय 50 लाख रुपये या इससे अधिक है, तो आप ITR-2 फॉर्म भरना चाहेंगे। इसके तहत एक से अधिक निजी संपत्ति, निवेश पर मौजूद कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख से अधिक की डिविडेंड आय और कृषि से हुई आय का विवरण देना होगा। इसके अलावा, यदि आपको पीएफ से ब्याज मिलता है, तो यह फॉर्म भरना होगा।

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