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दिल्ली में AAP सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षित कोटे से स्कूलों में दाखिला लेने वालों को मिली बड़ी राहत

Delhi School Admission : दिल्ली के प्राइवेट विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विशेष जरूरत वाले बच्चों को एडमिशन को लेकर एक और मौका दिया गया है। शिक्षा निषेधात लेकर आदेश के बाद अब सभी निजी स्कूलों में इन बच्चों के एडमिशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है.

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दिल्ली में AAP सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षित कोटे से स्कूलों में दाखिला लेने वालों को मिली बड़ी राहत 

Delhi Private Schools Admission News : दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दाखिले की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। पहले दाखिले की आखिरी तारीख 31 मई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। अब अभिभावक अपने बच्चों के लिए 31 जुलाई दोपहर 1 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

निर्देशों का सख्ती से पालन करें

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DOE) की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, सत्र 2024-25 के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा-1 में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूह (EWS/DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) कोटे के सभी बच्चों के लिए सभी प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सर्कुलर में दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि सभी संबंधित प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल इसका सख्ती से पालन करें।

कोटे के तहत एडमिशन 

जो अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, वे DOE के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नर्सरी के लिए 3 साल से 5 साल तक के छात्र EWS, DG के तहत एडमिशन ले सकते हैं। बता दे की केजी के लिए 4 से 6 साल के बच्चे इस कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं। वहीं, क्लास 1 के लिए 5 से 7 साल के बच्चे कोटे के तहत एडमिशन ले सकते हैं।

निजी स्कूलों को 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी

नियमों के अनुसार, दिल्ली के निजी स्कूलों को EWS/DG कोटे के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। एडमिशन के दौरान अभिभावकों की आईडी, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।

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