home page

भजन लाल सरकार का राजस्थान के इस जिले में साइबर ठगों खिलाफ लिया कड़ा एक्शन, चलाया जाएगा बुलडोजर

Bharatpur News :राजस्थान के डीग जिले में साइबर ठगी के पैसे से किए गए अवैध निर्माण व मकानों पर पुलिस बुलडोजर चलाएगी।
 | 
भजन लाल सरकार ने राजस्थान के इस जिले में साइबर ठगों खिलाफ लिया कड़ा एक्शन, चलाया जाएगा बुलडोजर

Rajasthan, Bharatpur News : राजस्थान के डीग जिले में साइबर ठगी के पैसे से किए गए अवैध निर्माण व मकानों पर पुलिस बुलडोजर चलाएगी। कामां, पहाड़ी, जुरहरा, कैथवाड़ा, सीकरी, खोह गोपालगढ़, नगर थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य की रिपोर्ट व संबंधित विभागों से प्रक्रिया पूरी करने के बाद गैर आबादी क्षेत्र में बने मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आबादी क्षेत्र में मकानों को कुर्क व सील करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दो दर्जन मकानों को चिह्नित भी कर लिया है।

भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि गोचर भूमि, वन विभाग की भूमि, नजूल संपत्ति सहित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर साइबर ठगी के पैसे से बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्रवाई पूरी करने के लिए कामां, पहाड़ी, नगर डीएसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अदालत के आदेश के आधार पर आबादी क्षेत्र में ठगी के पैसे से किए गए निर्माण को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।  आबादी से दूर अवैध निर्माण ध्वस्त करेंगे।

साइबर ठगों को संरक्षण देने वाले भी होंगे चिह्नित

ऑपरेशन एंटी वायरस अभियान के तहत पुलिस लोकेशन के आधार पर साइबर ठगों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल रही है। लेकिन साइबर ठगों को संरक्षण देने वाले लोगों की भी पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। ताकि उन्हें धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी बनाकर सलाखों के पीछे डाला जा सके।

राजस्व और वन विभाग के कारण कार्रवाई में देरी

पुलिस करीब एक महीने से राजस्व विभाग और वन विभाग से पत्राचार और संपर्क कर रही है, लेकिन दोनों विभाग तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। इससे कार्रवाई में देरी हो रही है। दोनों विभागों की कार्रवाई पूरी होने के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। हालांकि काफी हद तक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

कानून में भी किया गया संशोधन सरकार ने कानून में भी संशोधन किया है।  इसके अनुसार, पुलिस अवैध आय से अर्जित संपत्ति को जब्त कर सकती है। नया कानून एक जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। अभी पुलिस कोर्ट के आधार पर जटिल प्रक्रिया पूरी करने के बाद साइबर ठगों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई करती है। कानून लागू होने के बाद अवैध संपत्ति को सील करना आसान हो जाएगा।

Latest News

Featured

You May Like