Bank Closed: आरबीआई का सख्त रुख, इस चर्चित बैंक का किया लाइसेंस रद्द
RBI News : कई दिनों से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों पर सख्ती बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है और कई बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 जुलाई 2024 को बनारस मर्केटइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बता दें कि इसी साल 2024 में अब तक भारतीय रिजर्व बैंक करीबन सात सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है।
इन बैंक पर हुई कार्यवाही
हाल ही के दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्ती बरतते हुए मुंबई के सिटी को ऑपरेटिव बैंक और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल सहकारी बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके साथ-साथ सुमेरपुर मर्केटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री महालक्ष्मी मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक और हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस रद्द किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक में वाराणसी की बिगड़ी वित्तीय स्थिति को देखते हुए बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 99.98 प्रतिशत ग्राहक बीमा और लोन गारंटी निगम से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।
बैंक की देखरेख किसकी जिम्मेवारी
भारतीय सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1955 के अंतर्गत विनियमित है। यह 1966 से RBI की निगरानी में है।
क्यों करना पड़ा लाइसेंस रद्द
जिन सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। इन बैंकों की कमाई पर्याप्त नहीं होने के कारण जमाकर्ताओं को भुगतान की गारंटी देने में असमर्थ थे। अगर बैंकों को कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। इसी वजह से आरबीआई ने पैसे की सुरक्षा करने के लिए सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं।