Alcohol news : मेट्रो, ट्रेन व प्लेन और कार में कितनी बोतल ले जा सकते हैं शराब, जाने नियम
alcohol news : सरकार ने मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की अनुमति दी है, लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि ट्रेन, प्लेन और कार में कितनी शराब ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं कानून।
Saral Kisan , New Delhi : दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति देने की घोषणा ने सोशल मीडिया पर बहस पैदा की। ट्विटर पर पॉलीमैथ नामक एक व्यक्ति ने डीएमआरसी को टैग करते हुए मेट्रो में शराब ले जाने के बारे में पूछा. डीएमआरसी ने कहा कि एक यात्री दो सील्ड बोतल शराब अपने साथ मेट्रो में ले जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यात्री मेट्रो की किसी भी लाइन में शराब पी सकते हैं। मेट्रो में आप सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर शराब ले जा सकते हैं। अब इस लेख में आपको बताते हैं कि क्या आप शराब पीकर ट्रेन, प्लेन या कार में यात्रा कर सकते हैं या नहीं। और अगर कर सकते हैं तो एक यात्री अपने साथ कितनी शराब ले जा सकता है.
ट्रेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं?
यदि आप ट्रेन में शराब ले जाने की सोच रहे हैं तो आपको पहले रेलवे अधिनियम, 1989, पढ़ना चाहिए। दरअसल, 1989 रेलवे अधिनियम कहता है कि ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन पर शराब पीना गैरकानूनी है। इस कानून के तहत आप रेलवे संपत्ति में कोई भी मादक पदार्थ नहीं ले जा सकते। 1989 रेलवे एक्ट की धारा 145 कहती है कि अगर आप किसी भी तरह से रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए जाते हैं, तो आप 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना भुगतान कर सकते हैं।
प्लेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं।
प्लेन में शराब ले जाने की बात करें तो कोई भी यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब अपने साथ यात्रा के दौरान ले जा सकता है. वहीं अगर प्लेन के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती है. शराब परोसने की सुविधा सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही उपलब्ध है.
कार में कितनी शराब ले कर जा सकते हैं?
कार से अगर आप यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ शराब ले जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसे लेकर हर राज्य के अपने अलग अलग कानून होते हैं. दरअसल, शराब एक राज्य सूंची है इसलिए इस पर हर राज्य के अलग अलग कानून हैं. जैसे जिन राज्यों में शराब बैन है, वहां आप एक बोतल भी शराब लेकर नहीं जा सकते. वहीं जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है वहां आप कार में एक लीटर तक शराब ले जा सकते हैं. हालांकि, अगर आप तय मात्रा से अधिक शराब कार से लेकर ट्रेवेल करते हैं तो पकड़े जाने पर आपको 5 साल की कैद या फिर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.