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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की स्पेशल छुट्‌टी का रास्ता साफ, नियमों में बदलाव के बाद मिलेगी इतनी छुट्टियाँ

7th Pay Commission : अगर आप एक कर्मचारी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी एक नए अपडेट के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को अब विशेष छुट्टी मिलेगी... इस अपडेट से संबंधित सभी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें- 

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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की स्पेशल छुट्‌टी का रास्ता साफ, नियमों में बदलाव के बाद मिलेगी इतनी छुट्टियाँ 

Saral Kisan, 7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है! अब वे अंगदान करने पर 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी ले सकते हैं। इस दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। सरकार ने संसद में भी इन नियमों की जानकारी दी है, जिससे अंगदान करने वाले कर्मचारियों को आराम करने और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। यह कदम अंगदान को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 

हाल ही में लोकसभा में उठे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी, कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी का नियम बनाया है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को अंगदान करने पर अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का निर्णय लिया है। 

2023 में आया था आदेश- 

साल 2023 में कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे 42 दिनों तक की छुट्टी मिल सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह छुट्टी ऑपरेशन की सफलता या जटिलता पर निर्भर नहीं करेगी। यह कदम अंगदान को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को इस नेक कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया था। 

किसी भी स्थिति में 42 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं मिलेगी। चाहे ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा। वहीं, इन छुट्टियों के लिए डॉक्टर की मंजूरी आवश्यक है। यानी बिना डॉक्टर की मंजूरी के छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टियां अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होंगी। 

समय बढ़ाया जा सकता है- 

सरकारी नियमों के अनुसार, छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी भी हाल में यह 42 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि किसी सर्जरी के लिए डॉक्टर शुरू में 7 दिनों की छुट्टी स्वीकृत करते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि रोगी को अतिरिक्त अवकाश की आवश्यकता है, तो वे छुट्टियों के दिनों को बढ़ा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए डॉक्टर को लिखित में स्पष्टीकरण देना होगा। 

नियमानुसार, छुट्टियां उस दिन से लागू होंगी जिस दिन अंगदान करने वाला व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होगा। लेकिन यहां भी कुछ राहत दी गई है। यदि डॉक्टर को लगता है कि अंगदान के लिए उस व्यक्ति की सर्जरी से पहले उसे अस्पताल में कुछ दिन भर्ती करना आवश्यक है, तो ऐसे मामलों में छुट्टियां सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से उपलब्ध हो सकती हैं।

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