7th pay commission : सरकारी कर्मचारियों अभी पढ़ लें ये खबर, अगर हो गई इतनी छुट्टियाँ तो धो बैठेगे नौकरी से हाथ
employee's leave rules : सरकार अपने कर्मचारियों को रविवार के अलावा भी कई प्रकार की छुट्टियां प्रदान करती है। इन छुट्टियों की भी एक सीमा होती है, और इस पर सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। सरकार ने बताया है कि लगातार इतनी छुट्टियां लेने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। छुट्टियों से संबंधित सरकार का जवाब हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना आवश्यक है।

Saral Kisan, employee's leave rules : सरकारी नौकरी को सुविधाओं वाली नौकरी माना जाता है, जिसमें कई सुविधाओं के साथ-साथ छुट्टियां भी होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की छुट्टियां होती हैं, जिनमें EL, CL और पढ़ाई के लिए छुट्टियां शामिल हैं।
हालांकि, इन छुट्टियों के लिए कई नियम भी हैं। यानी कर्मचारी अपनी मर्जी से जितनी चाहें छुट्टियां नहीं ले सकते। सरकार ने यह भी बताया है कि लगातार कितनी छुट्टियां लेने पर कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी। आइये इस बारे में खबर में जानते हैं।
सरकार ने छुट्टियों के नियमों को स्पष्ट किया है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टी के नियमों पर एक FAQ (Frequently Asked Questions) जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी को लगातार पांच साल तक किसी प्रकार की छुट्टी नहीं मिलेगी।
यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर या अनजाने में ऐसा करता है, तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। सरकार से अक्सर छुट्टी के नियम और अवकाश पात्रता पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में, सरकार ने FAQ जारी करते हुए जवाब दिया है और छुट्टियों के नियमों को स्पष्ट किया है।
इतने दिन छुट्टी लेने का मतलब इस्तीफा-
सरकार के अवकाश से संबंधित सवालों के जवाबों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी पांच साल से अधिक समय तक लगातार छुट्टी पर रहता है, तो इसे इस्तीफा माना जाएगा। यह अवधि अवकाश लेने या बिना अवकाश लिए ड्यूटी पर न आने से संबंधित होगी। हालांकि, विदेश सेवा के मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा।
एलटीसी से संबंधित नियम-
FAQ के अनुसार, लीव इनकैशमेंट की स्वीकृति एलटीसी (Leave Travel Concession) की स्वीकृति के समय पहले से दी जानी चाहिए, हालाँकि कुछ मामलों में यह बाद में भी हो सकती है।
पढ़ाई के लिए किसको कितनी छुट्टी-
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को छोड़कर अध्ययन अवकाश यानी पढ़ाई के लिए छुट्टी लेने की अधिकतम सीमा पूरे सेवाकाल में 24 महीने तक है। ये एक बार में 12 महीने की ली जा सकती हैं। सेंट्रल हेल्थ अधिकारियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अधिकतम सीमा 36 महीनों की निर्धारित की गई है।
शिशु देखभाल अवकाश का नियम-
यदि शिशु देखभाल के लिए अवकाश लेना हो, तो एक महिला कर्मचारी यह अवकाश ले सकती है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि यदि बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और कर्मचारी को उस बच्चे की देखभाल के लिए उसके साथ विदेश जाना पड़ता है, तो वह निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अवकाश ले सकता है।