टेलीकॉम ग्राहकों की हुई मौज, अब मोबाईल में नेटवर्क बाधित होने पर मिलेगा मुहावजा
Telecom Regulatory Authority of India : आजकल मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन कई बार नेटवर्क में दिक्कत के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और टेलिकॉम कंपनियों की सर्विस कई घंटों तक बाधित रहती है। सर्विस बाधित रहने के कारण यूजर्स को इसका नुकसान उठाना पड़ता है।
लेकिन ट्राई अब यूजर्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। ट्राई द्वारा जारी किए गए नए सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड नियमों के मुताबिक अब 24 घंटे से अधिक सेवा बाधित रहने पर दूरसंचार ऑपरेटरों को मुआवजा देना पड़ेगा। ट्राई द्वारा लागू किए गए इन नियमों का पालन 6 महीने बाद शुरू होगा।
ग्राहक को मिलेगा मुहावजा
ट्राई द्वारा जारी किए गए क्वालिटी स्टैंडर्ड नियमों को पूरा नहीं करने पर कंपनी को जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने की राशि को ₹50000 से बढ़कर ₹100000 कर दिया गया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो टेलिकॉम ऑपरेटर को जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ट्राई द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार सेवा की गुणवत्ता के मानक और ब्रॉडबैंड सेवा विनियम 2024 के नियमों का उल्लंघन करने के प्रमाणों को बदल दिया गया है और मुआवजा राशि 1 लाख रुपए, दो लाख रुपये, 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की कैटेगरी के हिसाब से नई प्रणाली शुरू की गई है।
इस स्थिति में मिलेगी छूट
ट्राई के नए नियमों अनुसार जिले में नेटवर्क आउटेज की स्थिति में दूरसंचार ऑपरेटरों को पोस्टपेड ग्राहकों के लिए छूट प्रदान करनी होगी और प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैलिडिटी को बढ़ाना होगा। ट्राई ने बताया कि कोई भी जरूरी नेटवर्क आउटेज 24 घंटे से अधिक समय तक जारी नहीं होता है तो सर्विस ऑपरेटर को अगले बिलिंग साइकिल में प्रभावित जिले के पंजीकृत पोस्टपेड ग्राहकों को सेवा आउटेज के वास्तविक दिनों की संख्या के लिए सब्सक्राइब टैरिफ आफरिंग के अनुसार अनुपातिक किराए में छूट प्रदान करनी होगी।
12 घंटे में आयेगा एक दिन
नए नियम के अनुसार छूट और वैधता के विस्तार की गणना के लिए 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क आउटेज को एक दिन के रूप में गिना जाएगा। वही टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर को सर्विस सही करने के लिए एक सप्ताह का टाइम दिया जाएगा।