कार की सनरूफ से बाहर निकलने पर हो सकती है जेल, रखें इन नियमों का ध्यान
New Delhi: हमारे देश में सनरूफ वाली गाड़ियों का काफी प्रचलन है. आपने आमतौर पर लोगों को चलती कार में सनरूफ से बाहर निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड करते देखा होगा. फिर कभी आपने भी इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया होगा. परंतु आपको इस बात का पता नहीं होगा कि अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसको लेकर हमारे देश में यातायात नियम बेहद सख्त है. अगर आप किसी की जान को खतरे में डालते हैं तो कम से कम 1 साल तक की सजा हो सकती है. और सनरूफ से बाहर निकलना इसी नियम में आता है.
सनरूफ से बाहर निकलने पर अक्सर चालक का ध्यान भटक जाता है. जिसके चलते वहां हादसे का शिकार हो सकता है. हमारे देश में इस प्रकार की लापरवाही के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले आते हैं. ऐसे हादसों को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में कड़े प्रावधान है. इसमें सेक्शन-184 भी शामिल है. अगर कोई भी सनरूफ खोलकर उसे बाहर निकलता है तो सेक्शन-184 के तहत उसपर कार्रवाई की जा सकती है.
धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, यदि आप निश्चित की गई स्पीड से भी ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं तो अन्य वाहनों या पैदल चल रहे लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं. ऐसे में 5000 रुपए का जुर्माना ठोका जाता है. इसके अलावा आपकी ड्राइविंग की वजह से सड़क पर या अन्य लोगों के जीवन को किसी प्रकार का खतरा होता है तो 1 साल तक की सजा हो सकती है. 3 साल बाद अगर आप फिर से ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो 2 साल की सजा या 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
कुछ समय पहले ही नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया था. जिसमें एक युवक सनरूफ खोलकर बाहर झूम रहा था. स्टंट बाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए कार मलिक पर 26000 रूपए का चालान किया था.
कब लागू होता है सेक्शन-184
रेड लाइट पर सिग्नल तोड़ने के दौरान
यातायात अधिकारियों के रुकवाने के दौरान वाहन ना रोकना
गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल,
गलत तरीके से अन्य वाहनों को ओवरटेक करना,
यातायात नियमों के गलत दिशा में वाहन चलाना,
मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट तौर पर सनरूफ शब्द का जिक्र नहीं किया लेकिन लापरवाही से वाहन चलाने या दूसरों के जीवन को खतरे में डालने के लिए कड़ा प्रावधान किया गया है.