Income Tax : इन 6 तरह की गलतियों से मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस, जवाब देते छूट जाएंगे पसीने
Income Tax : आयकर विभाग द्वारा ट्रांजैक्शन से संबंधित कई नियम बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर नोटिस भेजा जाता है और सख्त कार्रवाई की जाती है। इस खबर में हम आपको उन 6 ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे, जिन पर इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नजर रहती है और इनसे जुड़े नियम तोड़ने पर तुरंत आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।
The Chopal, Income Tax : डिजिटल युग में पेमेंट सिस्टम में बदलाव के साथ-साथ इन पर निगरानी भी बढ़ी है। आप कितनी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या नकद में सामान खरीद रहे हैं, इन सभी पर आयकर विभाग की नजर रहती है। हम आपको उन 6 ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है, वरना आयकर का नोटिस आपके पास आ सकता है।
विशेष रूप से टैक्स चोरी करने वाले लोग लगातार आयकर विभाग के रडार पर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बारीकी से देखा और जांचा जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी 6 महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन हैं, जिनके लिए यदि आपने एक वित्तीय वर्ष में किए, तो आपको आयकर का नोटिस मिल सकता है।
1) विदेश यात्रा पर लिमिट से अधिक खर्च
यदि आपने एक वर्ष में विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से अधिक खर्च किया है, तो इसका डेटा आयकर विभाग के पास पहुंचता है और विभाग इस पर सवाल कर सकता है।
2) एफडी में जमा की गई राशि
यदि आप सुरक्षित रिटर्न के लिए एफडी में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो आप आयकर विभाग की नजर में आ सकते हैं और आपको अपनी आय का स्रोत बताना होगा।
3) क्रेडिट कार्ड बिल की नकद भुगतान करना
यदि कोई व्यक्ति ₹1 लाख या उससे अधिक की नकद राशि में क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करता है, तो आयकर विभाग इस ट्रांजैक्शन की जांच कर सकता है। यदि यह लेन-देन संदिग्ध पाया जाता है या काले धन से जुड़ा होता है, तो आयकर नोटिस भेजा जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
4) बचत खाते में बड़ी राशि जमा करना
यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो बैंक आपकी जानकारी आयकर विभाग को दे सकता है, जिसके बाद आपसे पूछताछ की जा सकती है। नोटिस का मतलब यह नहीं है कि आपने टैक्स चोरी की है, लेकिन विभाग आपसे पूछेगा कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया। यदि आपके उत्तर मेल नहीं खाते, तो विभाग जुर्माना लगा सकता है।
5) संपत्ति खरीदने के समय नकद भुगतान
यदि आप 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदते हैं, तो आपको इसके स्रोत के बारे में बताना होगा। कुछ स्थानों पर यह सीमा 50 लाख और 20 लाख रुपये भी हो सकती है। इतनी बड़ी राशि की संपत्ति खरीदने पर आपको आयकर विभाग को अपने आय का स्रोत बताना होगा।
6) शेयर और म्यूचुअल फंड
यदि आप किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपये से अधिक निवेश करते हैं, तो आपकी जानकारी विभाग तक पहुंच जाएगी, भले ही आप इसे न बताएं। इसके बाद आपको नोटिस मिल सकता है। यह जरूरी नहीं है कि विभाग तुरंत नोटिस भेजे, लेकिन संभावना है कि आप विभाग की नजर में आ जाएं। आपको अपनी आय का विवरण देना पड़ सकता है।