Income Tax: चाहे कितनी भी करो कमाई, देश के इस राज्य में नहीं लगेगा एक भी पैसा टैक्स 

Income Tax : भारत सरकार वैसे भी नागरिकों से अलग-अलग टैक्स वसूलती है।  इनमें इनकम टैक्स सहित कई अन्य टैक्स शामिल हैं।  इन सबके बीच, भारत में एक राज्य है जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।  यहाँ के लोग इनकम टैक्स भरने के लिए एक पैसे भी नहीं खर्च करते, जबकि बाकी राज्यों को भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है। 

 

Saral Kisan, Income Tax : भारत में लगभग हर नागरिक को इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन राज्य के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जानिए विस्तार से पूरी जानकारी 

आयकर भरने में इस राज्य के नागरिकों को विशेष दर्जे के तहत सरकार की ओर से छूट दी गई है।  यहाँ के नागरिकों की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।  

टैक्स तय सीमा के बाद लगता है

भारत में, कमाई करने पर आयकर भरना हर नागरिक का कर्तव्य है।  वास्तव में, सरकार ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स के मामले में काफी राहत दी है। 

12 लाख रुपये की आय पर टैक्स नहीं लगेगा

इस बार के बजट में सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स से छूट दी है।  वहीं, अगर आपकी आय इस सीमा से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा

आपको हैरानी होगी कि देश में एक राज्य है जहां 12 लाख नहीं, बल्कि 12 करोड़ रुपये की साल की कमाई होने पर भी टैक्स नहीं देना होता है।

इस राज्य में टैक्स नहीं देना पड़ता

चलिए अब उस राज्य के बारे में जानते हैं जहां लोगों को इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता है।  इस राज्य का नाम सिक्किम है।  1975 में सिक्किम को भारत में विलय करने की शर्त थी।  इस शर्त के अनुसार, सिक्किम का पूरा कानून और अलग-अलग दर्ज अस्तित्व में रहेगा। 

पूर्वोत्तर राज्य ने 1948 के सिक्किम आयकर मैनुअल का पालन किया है।  1975 से यह कर नियमों को नियंत्रित करता है।  इस नियम के अनुसार, सिक्किम राज्य के किसी भी नागरिक को भारत सरकार को आय टैक्स नहीं देना होगा।

जानें किस कानून से टैक्स छूट मिली है 

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 2008 में सिक्किम ने कर कानून को हटाया था।  2008 के केंद्रीय बजट में धारा 10 (26AAA) जोड़ दी गई, जिससे राज्य के नागरिकों को कर छूट मिली है।

सिक्किम राज्य के निवासियों को इस अधिनियम की एक धारा की रक्षा मिलती है।  अनुच्छेद 371 (एफ) के अनुसार सिक्किम के लोगों को शामिल किया गया था।  2008 में, केंद्रीय सरकार ने सिक्किम के 94 प्रतिशत से अधिक लोगों को कर छूट दी थी।  धारा 10 (26AAA) के तहत, सिक्किम के नागरिकों को शेयर पर डिविडेंड या रिटर्न के रूप में अर्जित आय पर भी छूट है।

देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 10 (26AAA) के अनुसार सिक्किम के सभी नागरिकों को मौजूदा टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।  इसमें सभी लोग भी शामिल हैं जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले ही यहां आकर स्थायी रूप से रहने लगे थे।  सिक्किम देश का एकमात्र राज्य है जहां लोगों को कोई कर नहीं देना होता है।