Income Tax : अगर आप भी कर रहे है इन 5 तरह की कमाई, नहीं लगेगा एक भी पैसा इनकम टैक्स
Income Tax :वर्तमान समय में हर कोई अपनी आय पर टैक्स बचाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए लोग विभिन्न विकल्पों की तलाश में हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रकार की आय (income) ऐसी हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता? यदि नहीं, तो आइए इस जानकारी में जानते हैं कि वे 5 प्रकार की आय कौन-सी हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आतीं? (Income tax rules)
Saral Kisan, Income Tax : वर्तमान समय में हर कोई अपनी आय पर टैक्स बचाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए लोग विभिन्न विकल्पों की तलाश में हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रकार की आय (income) ऐसी हैं, जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता? यदि नहीं, तो आइए इस जानकारी में जानते हैं कि वे 5 प्रकार की आय कौन-सी हैं। जिन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है।
1. जीवन बीमा पॉलिसी का क्लेम या मैच्योरिटी राशि-
यदि आपने जीवन बीमा लिया है, तो क्लेम या मैच्योरिटी की राशि सामान्यतः टैक्स फ्री (tax free) होती है। हालांकि, इसके लिए आवश्यक है कि पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10% से अधिक न हो। यदि प्रीमियम इस सीमा से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स (tax) लगेगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह छूट 15% तक हो सकती है।
2. पार्टनरशिप फर्म से प्राप्त प्रॉफिट-
यदि आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं और आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में कोई राशि मिलती है, तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। इसका कारण यह है कि इस राशि पर पार्टनरशिप फर्म पहले ही टैक्स (tax) चुका चुकी होती है। हालांकि, यह छूट केवल फर्म के प्रॉफिट पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त, यदि आपको फर्म से वेतन मिलता है, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा।
3. वसीयत में मिली संपत्ति-
यदि किसी व्यक्ति को अपने माता-पिता से कोई गहने, संपत्ति या नकद विरासत में मिलते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। आपके नाम पर किसी भी वसीयत के माध्यम से मिली राशि पर टैक्स नहीं लगेगा।
4. शादी में मिलने वाले उपहार-
यदि आपको शादी में किसी से उपहार प्राप्त होता है, तो उस पर कोई टैक्स (No tax) देने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, यह उपहार आपको शादी के आसपास ही मिलना चाहिए। इसके अलावा, यदि उपहार की वैल्यू 50 हजार रुपये से अधिक है, तो उस पर टैक्स लगेगा।
5. शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न-
यदि आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड (mutual fund) में निवेश किया है, तो इन्हें बेचने पर 1 लाख रुपये के रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इसका कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के अंतर्गत होता है।