Income Tax : डिजिटल फॉर्म 16 से इनकम टैक्स भरना होगा आसान, सरकार ने दी पूरी जानकारी
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स का काम आसान करने के लिए डिजिटल फॉर्म लेकर आया है। जिसके तहत अब टैक्स का रिटर्न भरना मात्र एक क्लिक का काम रहे जाएगा। चलिए जानते है विस्तार से
Saral Kisan, Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को आसान सुविधा देने के लिए डिजिटल फॉर्म 16 लॉन्च किया है। इसके तहत आईटीआर फॉर्म 1 से 7 तक के अपडेट भी किया गया है। डिजिटल फॉर्म 16 से अब टैक्स रिटर्न काफी आसान हो जाएगा।
फॉर्म 16 क्या है?
फॉर्म 16 या 16A एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है,जिसे नियोक्ता द्वारा तब जारी किया जाता है जब वह कर्मचारियों की सैलरी से टैक्स काटता है। इसमें जानकारी दी जाती है कि कितनी राशि पर टैक्स काटा गया है और सरकार को जमा करवाया गया। यह कागजात हर साल मई के अंत तक कर्मचारियों को मिलता है।
डिजिटल फॉर्म 16 कैसे कार्य करता है?
डिजिटल फॉर्म 16 TRACES पोर्टल से बनता है, जिसमें दी गई जानकारी सही और समान होती है। इस नए डिजिटल फॉर्म में टैक्स-फ्री भत्तों (exemptions), कटौतियों और सैलरी की पूरी जानकारी मिलती है, जिससे टैक्स भरते समय किसी भी गलतफहमी की स्थिति नहीं होती।
अब टैक्सपेयर्स इस डिजिटल दस्तावेज को सीधे टैक्स फाइलिंग वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप सभी आवश्यक जानकारी भर देता है, जिससे समय की बचत होती है और गलतियों की संभावना कम होती है। इसके अलावा, यदि कोई गलती होती है, तो सिस्टम अलर्ट देता है ताकि उसे पहले ही ठीक किया जा सके।
कौन सा ITR फॉर्म किसके लिए?
टैक्सपेयर्स का काम आसान करने के लिए दो फॉर्म हैं — ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम)।
ITR-1 (सहज) में वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक वाले लोग आते है। जो सैलरी, एक घर से आय, ब्याज और अधिकतम 5,000 रुपये तक की कृषि आय से पैसे कमा रहे हैं।
ITR-4 (सुगम) उन व्यक्तियों, HUFs यानी हिंदू अविभाजित परिवार और फर्मों के लिए है, जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम है और वे व्यवसाय या पेशे से कमाई करते हैं।
रिटर्न भरने की अंतिम तिथि
जिन व्यक्तियों को ऑडिट नहीं कराना है, उनके लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वहीं, कारोबार और पेशेवरों के लिए, जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता होती है, यह समय सीमा 31 अक्टूबर है। डिजिटल फॉर्म 16 से टैक्स रिटर्न भरना अब पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है।