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मार्च 2025 तक गेहूं, चावल और मोटे अनाज का आरक्षित मूल्य तय

Wheat And Rice Reserve Price : केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत बेचे जाने वाले सरकारी स्टॉक के गेहूं, चावल और मोटे अनाज का आरक्षित मूल्य तय कर दिया है, जो गेहूं के लिए 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक रहेगा।
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मार्च 2025 तक गेहूं, चावल और मोटे अनाज का आरक्षित मूल्य तय

Wheat And Rice Reserve Price : केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत बेचे जाने वाले सरकारी स्टॉक के गेहूं, चावल और मोटे अनाज का आरक्षित मूल्य तय कर दिया है, जो गेहूं के लिए 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। मार्च 2025 तक चावल के लिए 1 अगस्त 2024 से 31 मार्च 2025 तक और मोटे अनाज के लिए 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 तक भी प्रभावी रहेगा। इस आरक्षित मूल्य में किराया शामिल नहीं होगा।

साप्ताहिक ई-नीलामी में क्या होगा मूल्य

खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से निजी पार्टियों को सभी फसल वर्षों 2024-25 के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य साधारण औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के लिए 2325 रुपये प्रति क्विंटल और यूआरएस श्रेणी के लिए 2325 रुपये प्रति क्विंटल होगा।  2300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह भारत ब्रांड आटे की खुदरा बिक्री में लगी सरकारी एजेंसियों व स्टोर चलाने वालों के लिए और सामुदायिक रसोई चलाने वालों के लिए के लिए गेहूं का आरक्षित मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। 

यह आरक्षित मूल्य गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक है। परिपत्र के अनुसार ई-नीलामी के लिए उतारे जाने वाले गेहूं की मात्रा और नीलामी की समय अवधि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के परामर्श से तय की जाएगी। जहां तक ​​चावल का सवाल है, सामान्य तौर पर इसका आरक्षित मूल्य 2800 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, लेकिन सरकारी एजेंसियों और सामुदायिक रसोई संचालकों को यह 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।

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