Crop Insurance: किसान गांव पंचायत में जमा करवा सकेंगे फसल बीमा का पैसा, कृषि मंत्री ने दी गुड न्यूज़
Crop Insurance Premium :देश में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत किसानों को बाढ़, सूखा और अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है। इस परियोजना में लाभ उठाने के लिए किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना होता है।
Pradhan Mantri fasal Bima Yojana : केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने लिए तथा खेती करने में सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा परियोजना चलाई जा रही है। सरकार द्वारा इस परियोजना को आसान बनाने के लिए और प्रयास कर रही है, ताकि इस परियोजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा किस उठा सके।
सरकार द्वारा इस परियोजना को आसान बनाने के लिए अब फसल बीमा का प्रीमियम पंचायत के तहत जमा करवाने की व्यवस्था की है। इससे किसानों को ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले किसानों को फसल बीमा का प्रीमियम ब्लॉक कार्यालय में जाकर जमा करना होता था, परंतु अब किस गांव में ही पंचायत के माध्यम से प्रीमियम जमा कर सकेंगे। ऐसे किस को फसल में नुकसान होने की स्थिति में बीमा क्लेम मिलने में भी आसानी होगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब ग्राम पंचायत सत्र पर लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि फसल बीमा की प्रीमियम राशि अब ग्राम पंचायत सत्र पर जमा करवाई जा सकेगी।
अब रिमोट सेंसिंग तकनीक से हो कि नुकसान की सर्वे
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा परियोजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से फसल में हुए नुकसान का आकलन अब रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से होगा। अब सीधी सर्वे की जगह तकनीकी विधि प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए डीजे क्लेम नमक एक नया पोर्टल भी बनाया गया है। किसान पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इसके जरिए किसानों की शिकायतों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।
परियोजना के तीन भाग
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा परियोजना के तीन विभिन्न भाग है। जिसका चुनाव राज्य सरकार अपनी-अपनी प्राथमिकता के मुताबिक कर सकती है। इस परियोजना में अब तक 5 लाख 98 हजार हेक्टेयर जमीन तथा 3 करोड़ 97 लाख किसानों को कवर किया गया है। मंत्रालय ने योजना को सरल बनाने के कई उपाय की है। ताकि किसान बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सके।
किसानों को कितना देना होता है प्रीमियम
केंद्र सरकार की तरफ से चलाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा परियोजना के अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से हानि होने पर किस को फसल सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। ताकि वह नुकसान की भरपाई आर्थिक रूप में की जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा परियोजना के तहत खरीफ तथा रबी दोनों सीजन की फसलों का बीमा किया जाता है। इसके लिए 1.5 फीसदी रबी फसल और 2 प्रतिशत खरीफ फसल व 5 फीसदी बागवानी फसल के लिए बीमा प्रीमियम जमा करवाना होता है। शेष प्रीमियम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की तरफ से जमा करवाया जाता है।